श्रद्धा मर्डर केस, क्या शरीर के 35 टुकड़े मिले ?

 "हमे पुलिस पर शक क्यों करना चाहिए?" कोर्ट ने दिल्ली मर्डर की सीबीआई (CBI) जांच से इंकार किया।

Updated: November 22, 2022 01:20 PM.



 







New Delhi:- दिल्ली न्यायालय ने श्रद्धा वाकर हत्या मामले को दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है और अदालत जांच की निगरानी नहीं करेगी। 
याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिन जगहो पर जांच चल रही है वहा मीडिया और जनता की मौजूदगी सबूतों के साथ हस्तक्षेप करने के बराबर है।









दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया, 80% जांच पूरी हो चुकी है। जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियंत्रित की जा रही है।
      मामले के आरोप आफताब पूनावाला को उसकी पांच दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद विशेष सुनवाई में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आज साकेत कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उनकी हिरासत चार दिन और बड़ा दी।

आफताब ने सुनवाई में स्वीकार किया कि उसने अपनी लिव – इन प्रेमिका श्रद्धा को "पल की गर्मी" में मार डाला। उन्होंने कहा कि अब उसके बारे मे जो कुछ भी कहा जा रहा है वह "पूरी तरह सच नही है"। आफताब ने कहा वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है और उसने दिल्ली पुलिस को उस स्थान के नक्शे भी उपलब्ध कराए है जहा उसने श्रद्धा के शरीर के अंगो को फेंका था। 











आफताब के वकील अविनाश के अनुसार पुलिस ने हिरासत बढाने
की मांग की क्योंकि जांच अधिकारी को आफताब से एक तालाब का स्केच मिला है और आगे की जांच के लिए उसे वहा ले जाना चाहते हैं।

वकील ने कहा, "आफ्ताब ने अदालत से कहा कि वह पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है, और पुलिस भी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। उसने कहा कि वह उन्हें गुमराह नही कर रहा है। पुलिस ने भी अदालत में उसके दावे का विरोध नही किया। 

आफताव ने कथित तौर पर श्रद्धा का गला घोंट दिया, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए, और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने घर पर फ्रिज में रख दिया। फिर उसने 18 दिनों में शारीर के अंगो को शहर भर में फेंक दिया।

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